रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अन्य राज्यों से घरेलू उड़ानों एवं सामान्य ट्रेनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ आ रहे यात्रियों को क्वारेंटीन नियमों का पालन सुनिश्चित कराने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटने के इच्छुक लोगों को संबंधित राज्य से प्रस्थान करने के पहले उन्हें छत्तीसगढ़ के पोर्टल http://epass.cgcovid19.in   पर पंजीकृत कराना होगा।  इसके तहत एअरपोर्ट, और रेलवे स्टेशन पर आवश्यक व्यवस्था तथा परिवहन की व्यवस्था और क्वारेंटीन सेंटर की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं।

रायपुर नगर निगम कमिश्नर द्वारा एअरपोर्ट अथॉरिटी एवं रायपुर पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए स्वामी विवेकानंद एअरपोर्ट रायपुर में समुचित संख्या में सुविधा केन्द्र स्थापित करेंगे। इन सुविधा केन्द्रों में आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण हेतु हेल्थ डेस्क भी रहेंगे, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद एअरपोर्ट रायपुर में लैंडिंग के पश्चात यात्री फ्लाइट से नियंत्रित रूप से बाहर निकलेंगे (एक बैच में 20 यात्री) और हैण्ड बैगेज के साथ सुविधा केन्द्र पहुचेंगे, जहां आवश्यक विवरण दर्ज करने के पश्चात उनकी थर्मल स्क्रीनिंग सहित स्वास्थ्य जांच की जाएगी। सभी यात्रियों से लिखित में यह अंडरटेकिंग जमा कराई जाएगी कि वे 14 दिन तक क्वारेंटीन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे। सभी यात्रियों के हैण्डबैगेज, चेकइन बैगेज पर नगर निगम द्वारा कीटाणुनाशक घोल का छिड़काव किया जाएगा।

रेलवे के अधिकारियों एवं रेलवे पुलिस फोर्स, छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए ऐसे सभी रेलवे स्टेशनों जहां एक जून से ट्रेन रूकेंगी, वहां समुचित संख्या में सुविधा केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इन सुविधा केन्द्रों में आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण हेतु हेल्थ डेस्क भी रहेंगे, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाएंगे। ट्रेन आने के पश्चात यात्री प्लेटफार्म पर नियंत्रित रूप से बाहर निकलेंगे (एक बैच में 2 बोगी के यात्री) और अपने समान के साथ सुविधा केन्द्र पहुचेंगे जहां आवश्यक विवरण दर्ज करने के पश्चात उनकी थर्मल स्क्रीनिंग सहित स्वास्थ्य जांच की जाएगी।     लक्षण के साथ पाए गए यात्रियों को अलग कर एअरपोर्ट पर पृथक से स्थापित किए गए आइसोलेशन कियोस्क में भेजा जाएगा, जहां उनका सैंपल लेकर उन्हें जिला प्रशासन द्वारा स्थापित आइसोलेशन केन्द्र में भेज दिया जाएगा।

रेलवे स्टेशन से वाहन के माध्यम से गंतव्य स्थान तक जाने वाले यात्रियों से प्रत्येक वाहन का विवरण, चालक एवं यात्री की सम्पूर्ण जानकारी (नाम, पता, मोबाइल नंबर, वाहन नंबर, गंतव्य इत्यादि) की जानकारी सुविधा केन्द्र पर जमा कराई जाएगी। रेलवे स्टेशन पर चिन्हित वाहन, टैक्सी बस को अनुमति दी जा सकेगी। समस्त क्वारेंटीन केन्द्रों की सतत् निगरानी एवं सुरक्षा हेतु समस्त व्यवस्था संबंधित जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

 

छत्तीसगढ़ में विदेश से पहुंच रहे राज्य के निवासियों के लिए एसओपी जारी