मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु युवाओं में स्व-उद्यम की स्थापना कर आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिये उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।इस योजनान्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करते हुए सकारात्मक वातावरण तैयार किया जाना है। योजनान्तर्गत विनिर्माण उद्यम हेतु अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रुपए, सेवा उद्योग हेतु अधिकतम परियोजना लागत 10 लाख रुपए एवं व्यवसाय हेतु अधिकतम परियोजना लागत 2 लाख रुपए तक के ऋण बैंकों के माध्यम से स्वीकृत किये जायेंगे ।
इसके लिए आवेदन पत्र कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, उद्योग भवन, तृतीय तल, रिंग रोड नं.-1, तेलीबांधा, रायपुर में कार्यालयीन समय में प्राप्त कर जमा किया जा सकता है।