राज्य शासन ने प्रदेश में नए शिक्षा सत्र से शुरू हो रहे 40 उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सेटअप की मंजूरी दे दी है। प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा, जबकि इन नवीन शालाओं में व्याख्याताओं से लेकर भृत्य तक के पदों की नियुक्ति संविदा आधार पर होगी। संविदा के पदों के लिए भी शासन द्वारा मानदेय निर्धारित कर दिया गया है। नये अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का संचालन एवं प्रबंधन कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति के जिम्मे होगी।
शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक स्कूल को इकाई मानते हुए प्रत्येक स्कूल के लिए पृथक-पृथक सेटअप की मंजूरी दी है। प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित है। इस पद पर संविदा नियुक्ति नहीं होगी। अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकेगा। प्रतिनियुक्ति की दशा में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे, जो उसके मूल विभाग से उन्हें प्राप्त होते थे, उन पर प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में शासन द्वारा निर्धारित एकमुश्त मानदेय दिया जाएगा।
अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा पहली से बारहवीं तक पढ़ाई होगी। स्कूलों का संचालन कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। प्रत्येक जिले में प्रत्येक शाला के लिए पृथक-पृथक समिति होगी। समिति के सचिव जिला शिक्षा अधिकारी होंगे। इस समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग, आयुक्त नगर निगम-मुख्य नगर पालिका अधिकारी और संस्था के प्राचार्य सदस्य होंगे।