छत्तीसगढ़ राज्य की न्यूज वेबसाइट एवं पोर्टल को विज्ञापन देने के लिए इम्पेनल किया जाएगा। जनसंपर्क विभाग के द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो कि राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रभावशील हो जाएगी।
इस संबंध में बताया गया है कि राज्य की ऐसी न्यूज वेबसाइट एवं पोर्टल जिनका डीएवीपी में इंपैनलमेंट नहीं है। उन्हें छत्तीसगढ़ मैं इंपैनल किया जाएगा। इंपैनलमेंट के लिए पिछले छह माह की औसत यूजर संख्या को देखा जाएगा। साथ ही न्यूज वेबसाइट कम से कम 1 वर्ष पुरानी और सक्रिय होनी चाहिए। इंपैनलमेंट की कार्यवाही जनसंपर्क संचालनालय स्तर पर होगी। जल्द ही इसके लिए समिति का गठन किया जाएगा और निर्धारित प्रारूप में इम्पेनल के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। डीएवीपी में इंपैनल न्यूज वेबसाइटों को डीएवीपी की दर और मापदंड के आधार पर विज्ञापन दिए जा सकेंगे।
पारदर्शिता से होता है काम।
आपको बता दें कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ का जनसम्पर्क विभाग वेबसाइट विज्ञापन नीति के मामले में पारदर्शिता को लेकर सबसे अव्वल है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य की विज्ञापन नीति का अनुसरण अन्य राज्यों द्वारा भी किया जाता है। न्यूज़ वेबसाइट को छत्तीसगढ़ राज्य में खबरों को लेकर प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही पूरे लॉक डाउन की अवधि में जनसम्पर्क विभाग से जारी राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यप्रणाली के सूचना के आदान प्रदान में न्यूज़ वेबसाइट पोर्टलों को जन जन तक त्वरित खबरों को पहुंचाने में काफी सहयोग मिला है।