भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक आधारित लेनदेन की सुविधा को सुरक्षित बनाने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने का फैसला किया था। नया नियम एक जनवरी 2021 से प्रभावी हो गया है. पॉजिटिव पे सिस्टम के नए नियम के माध्यम से धोखाधड़ी के मामलों को कम करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा आरबीआई ने बैंकों को अपने ग्राहकों को इस नियम को लेकर जागरुक करने की सलाह दी है। पॉजिटिव पे सिस्टम के माध्यम से चेक से होने वाली बड़ी पेमेंट से पहले कुछ आवश्यक जानकारियों को दोबारा कंफर्म करना होगा. चेक जारी करने वाला व्यक्ति अदाकर्ता बैंक को एसएमएस, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप, एटीएम जैसे इलेक्ट्रानिक माध्यम से कुछ आवश्यक जानकारी देगा। इस डीटेल्स को सीटीएस द्वारा मिलान किया जाएगा. यह सुविधा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन इंडिया की ओर से विकसित की जा रही ह।
एसबीआई ने ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी दी है। देश के सबसे बड़े बैंक ने कहा, “हम आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर नए पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें चेक जारी करने वाले व्यक्ति को पेमेंट के समय खाता संख्या, चेक संख्या, चेक राशि, नाम जैसे विवरण देने होंगे. ऐसा करने से फर्जीवाड़े से बचने में मदद मिलेगी.”