गौरेला-पेंड्रा-मरवाही / कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले सहित छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली एवं मुंबई से रेल मार्ग और सड़क मार्ग से प्रवेश करने वाले लोगों की संबंधित रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड इत्यादि विभिन्न जगहों पर थर्मल स्कैनिंग सहित जांच की जाएगी । इसके साथ ही जिले में विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क लगाए पाए जाने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर सुश्री नम्रता गांधी ने समस्त जिलेवासियों से कोरोना संबंधी दिशानिर्देशों के पालन करने की अपील की है। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली एवं मुंबई से प्रवेश करने वाले लोगों की प्रतिदिन थर्मल स्कैनिंग, कांटेक्ट ट्रेसिंग इत्यादि जांच की जाएगी इसके साथ ही जिले में प्रवेश करने वाले लोगों की लिस्टिंग करते हुए प्रतिदिन इसकी जानकारी जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी।
जिले में यदि किसी व्यक्ति को कोरोना के लक्षण है और यदि वे इसकी जानकारी छुपाते हैं या 24 घंटे के भीतर अपनी जांच नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहने पाए जाने पर 28 फरवरी से दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। थर्मल स्कैनिंग और लोगों की जांच करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जिले के विभिन्न जगहों पर शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। जिला कलेक्टर सुश्री नम्रता गांधी ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिले के सभी लोगों से अपील की जाती है कि वे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करें जिससे कोरोना महामारी से बचा जा सके।