भोपाल : जिला मजिस्ट्रेट एव कलेक्टर भोपाल  अविनाश लवानिया ने जिले की राजस्व सीमा में 15 जून तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए कुछ शर्तों के साथ व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों की छूट घोषित की है।

कलेक्टर  लवानिया ने कोरोना कर्फ्यू में पूर्व में जारी आदेश को अधिक्रमित करते हुए रात्रि 8 से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने के नवीन आदेश के साथ सप्ताह में दो दिन शनिवार और रविवार को जनता कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए है।
कलेक्टर ने आदेश बताया कि आम नागरिको के कोरोना संकमण से बचाव एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है क्योंकि वर्तमान समय में भी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित नही हुई है।उन्होंने धारा 144 में प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग मे लाते हुये सम्पूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में 15 जून 2021 तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।

जनता कर्फ्यू शुकवार रात्रि 8 से सोमवार को प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा । उक्त अवधि में दूध डेरी प्रातः 6 से 9 बजे तक तथा केमिस्ट एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अस्पताल और संस्थान पूरे दिन खुले रह सकेगें, वैक्सीनेशन कार्य में संलग्न अधिकारियो, कर्मचारियों एवं वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों को आने एवं जाने के लिए, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, औद्योगिक इकाईयो के श्रमिको, कर्मियो , औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन आने जाने तथा परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिये छूट रहेगी, जारी आदेश अनुसार जिले में खुले एवं बंद स्थानों पर होने वाले सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे । सभी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, ज्ञापन, एकत्रीकरण इत्यादि पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध रहेगा ।

रूल आफ सिक्स – अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा । स्कूल , कॉलेज , शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान की ऑफलाइन कक्षाएँ पूर्णतः बंद रहेंगी। आनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। सभी सिनेमाघर , शापिंग माल, स्वीमिंग पूल, थियेटर , पिकनिक स्पाट, ऑडिटोरियम सभागृह इत्यादि बंद रहेंगे । सभी धार्मिक, पूजा स्थल पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे। *अत्यावश्यक सेवायें देने का कार्य करने वाले कार्यालयों, जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन , फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा , जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास , विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन , कोषालय, पंजीयन विभाग को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही संचालित किये जा सकेंगे*,अधिकतम 10 व्यक्तियों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी, विवाह में दोनो पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी, इस प्रयोजन के लिये विवाह समारोह में उपस्थित होने वाले अतिथियों के नाम की सूची आयोजक को सम्बंधित क्षेत्र के एसडीएम को आयोजन से पूर्व प्रदाय किया जाना आवश्यक होगा ।

प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां :

समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों ,कर्मचारियों, श्रमिकों को वैद्य आईडीकार्ड के साथ आने – जाने की अनुमति रहेगी । उद्योगों के कच्चा माल, तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्पताल, नर्सिंग होम , क्लीनिक , मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज , अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं एवं पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगी। केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकाने, किराना दुकाने , फल और सब्जियां, डेयरी एवं दुग्ध केन्द्र , आटा चक्की, पशु आहार एवं स्टेशनरी की दुकाने पूरे दिन के लिये खुली रखी जा सकेंगी, पेट्रोल, डीजल पम्प, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवायें पूरी तरह से चालू रहेंगे । सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी । कृषि उपज मण्डी , खाद्, बीज, कृषि यंत्र की दुकाने खुल सकेंगी, इलेक्ट्रीकल , हार्डवेयर , मोटर रिपेयर एवं बिल्डिंग मेटेरियल की दुकानें सायंकाल 6बजे तक खुल सकेगी। बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम चालू रहेंगे। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल संचालन की अनुमति रहेगी। बैंक , इन्श्योरेंस , एन बी एफ सी एस से जुड़े संस्थानों के कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी , कैश मेनेजमेंट एजेन्सीज संचालन एवं आवागमन की अनुमति रहेगी।सभी प्रकार के सामानों एवं माल की आवाजाही जारी रहेगी, सार्वजनिक परिवहन , निजी बसों , ट्रेनो के माध्यम से कोविड -19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी। बसों में यात्रियों को एक सीट छोड़कर ही बैठाया जाए जिससे सामाजिक दूरी बनाई रखी जा सके।आटो , ई – रिक्शा में दो सवारी , टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राईवर तथा दो पैसेंजरों को, फेस मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी , मोहल्लों, कॉलोनियों, ग्रामों में एकल दुकाने पूरे समय खुली रखी जा सकेंगी । कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी । जिले में ई – कामर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी ।

येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में-

समस्त मनरेगा कार्य , ग्रामीण विकास विभाग एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दुपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड -19 महामारी की रोकथाम की एसओपी का पालन करते हुए अनुमत्य होंगे । परम्परागत रूप से लेबर मार्किट कोविड -19 के दिशा निर्देशों का पालन करने की शर्त पर चालू रह सकेंगे । नगर निगम द्वारा सभी स्थानों पर कोविड -19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा । सब्जियां, फल फूल के थोक बाजार नगरीय क्षेत्र से बाहर ही निर्धारित स्थानों पर संचालित होगें । शहर के अंदर हाथ ठेला आदि पर सब्जी, फल फूल का रिटेल में विकय चलित रुप में ही कर सकेगें । एक जगह पर खडे होकर विकय नही किया जाएगा । हाट बाजार पूर्णतः बंद रहेंगे । एम्बूलेंस आक्सीजन टेंकर का आवागमन निर्बाद्ध रहेगा । अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकारण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों, कर्मियों को छूट रहेगी । मेनटेनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर , मोटर मैकेनिक , आईटी सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी ।परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी । उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत् रूप से उपार्जन संचालित किया जायेगा।निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी ।घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्राईवर , हाऊस हेल्प, मेड , कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी । फायर बिग्रेड , टेली कम्यूनीकेशन , विद्युत प्रदाय , रसोई गैस , पेट्रोल, डीजल, केरोसीन टैंकर , होम डिलेवरी सेवाएं.दूध एकत्रीकरण, वितरण , फल – सब्जी के परिवहन , डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी । हवाई यात्रा से जुड़े कार्यालय एवं उनसे सम्बंधित कर्मियों के आवागमन की अनुमति समस्त निजी कार्यालय कुल कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे । समस्त सिविल निमार्ण कार्य , निर्माण स्थल परिसर में कर्मी, श्रमिकों को रुकने की व्यवस्था करने के साथ ही अनुमत्य होंगे । समस्त रेस्टोरेंट , भोजनालय , मिठाई दुकान केवल टेक होम, होम डिलीवरी के लिए खुल सकेगें इनमें बैठकर खिलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।समस्त लॉजिंग, होटल, रिसोर्ट केवल आगंतुको के लिए ही खुल सकेंगें । लॉज, होटल, रिसोर्ट में इन हाउस गेस्ट को ही भोजन सर्व किया जा सकेगा । जिले में देशी विदेशी मदिरा की दुकाने आबकारी विभाग , मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार संचालित होंगी । सभी सार्वजनिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोविड -19 के प्रोटोकॉल, फेस मास्क , सेनिटाइजर , 2 गज की दूरी , गोले बनाना व रस्सी बांधना का पालन करना अनिवार्य होगा । इसके उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठान के संचालक पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी व संबंधित प्रतिष्ठान को सील किया जा सकेगा होगी ।
शहर के सभी वार्डों में साप्ताहिक औसत के आधार पर डार्क ग्रीन, येलो, आरेन्ज व रेड जोन में बांटा जाएगा जिसमें आरेन्ज व रेड जोन में आने वाले वार्डो को कन्टेनमेंट एरिया बनाकर उपरोक्त गतिविधियाँ पूर्णतःप्रतिबंधितकीजाएगी । इसी क्रम में इस सप्ताह वार्ड क 52 में 70 से अधिक कोरोना पॉजेटिव केसेस आने के चलते इन वार्ड में उपरोक्त प्रतिबंधों से छूट नहीं रहेंगी ।

यह आदेश एक जून 2021 से प्रभावशील होगा । इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी ।