मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ ने गौवंश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. कमलनाथ कैबिनेट ने इसको लेकर आज गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम पारित किया है. इसमें यह प्रावधान किया गया है कि गौवंश को नुकसान पहुंचाने के लिए हिंसक घटनाएं करने वाले लोगों को व्यक्तिगत, सामूहिक रूप से हिंसा करने या हिंसा का प्रयास करने पर छह माह से तीन साल तक की सजा का प्रावधान होगा. इसके लिए सरकार जल्द विधेयक लाएगी. इसके साथ ही प्रदेश में निजी वेटरनरी कालेज खोले जा सकेंगे.

पशुओं के लिए कैबिनेट ने ब्रीडिंग एक्ट को भी मंजूरी दी है जो देश में किसी अन्य राज्य में नहीं लागू है. प्रदेश में अब बाहर से गौवंश लाया जा सकेगा. इसे भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है. कमलनाथ कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए तय किया है कि अब आठ लाख तक की आमदनी वाले सवर्णों को गरीब माना जाएगा.

प्रदेश में भोपाल-इंदौर मेट्रो के लिए केन्द्र सरकार के साथ होने वाले त्रिपक्षीय एमओयू और छिंदवाड़ा विश्वविद्यालया की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी भी कैबिनेट की बैठक में दी गई है. कैबिनेट में मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक, दंड विधि संशोधन, पावर जनरेटिंग कंपनी जबलपुर के लिए पांच सौ करोड़ रुपये की नगद साख सीमा स्टेट बैंक से प्राप्त करने सरकार द्वारा गारंटी दिए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई.आठ जुलाई से शुरु होने जा रहे विधानसभा सत्र में रखे जाने वाले राज्य के दो लाख करोड़ से अधिक के बजट प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा हुई. इसे विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा. सीएम ने इसको लेकर बाद में भी वित्त विभाग के अफसरों से चर्चा की.

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