पहली बार घर खरीदने वाले कई सारे ऐसे लोग हैं जो टैक्स बेनिफिट्स के बारे में जानना चाहते हैं। लगभग सभी होम बायर्स होम लोन से जुड़े टैक्स बेनिफिट्स से संबंधित जानकारियां हासिल करना चाहते हैं। होम लोन लेने वाले व्यक्ति को सेक्शन 24B और सेक्शन 80C और अन्य सेक्शन के तहत इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है। इन सेक्शन के तहत लोगों को 5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट हासिल होता है। तो आइये जानते हैं कि किन किन सेक्शन के तहत आप टैक्स बेनिफिट हासिल कर सकते हैं।
पहली बार घर खरीदने वाले को सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का आयकर का लाभ मिलता है। इसके अलावा होम लोन स्टैंप ड्यूटी के साथ-साथ होम लोन प्रिंसिपल कैटेगरी के तहत टैक्स के इस बेनिफिट का दावा किया जा सकता है। कर लाभ के इस दावे की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि होम लोन लेने वाला व्यक्ति संपत्ति को कब्जे की तारीख से कम से कम पांच साल तक रखने के लिए बाध्य है।
सेक्शन 24B
सेबी रजिस्टर्ड इंवेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी के अनुसार “आयकर अधिनियम की धारा 24B के तहत घर खरीदने वाले के लिए लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की छूट मिलती है।”
हालांकि, इस तरह की छूट पर एक शर्त है और वह यह है कि जिस संपत्ति के लिए लोन लिया गया है, उसमें परिवार का कोई सदस्य या करदाता स्वयं निवास कर रहा हो।