राज्य शासन के निर्णय अनुसार बस्तर एवं सरगुजा संभाग में संचालित हाई स्कूल और सेकेण्डरी स्तर की शासकीय शालाओं के अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं वाणिज्य विषय में 1885 और माडा पॉकेट क्षेत्र में संचालित स्कूल में 631 रिक्त पदों पर नियमित भर्ती होने तक अतिथि शिक्षक की व्यवस्था 30 जुलाई तक की जाएगी। शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा अतिथि शिक्षक को 18 हजार मासिक का भुगतान किया जाएगा।
निर्धारित मापदण्ड अनुसार अतिथि शिक्षक व्यवस्था शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा की जाएगी। रिक्त पदों का विज्ञापन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी स्तानकोत्तर उपाधि एवं बी.एड. होना जरूरी है।
बस्तर और सरगुजा संभाग में रिक्त 1885 पदों में से विषय अंग्रेजी के 350, गणित के 504, भौतिक के 308, रसायन के 203, जीव विज्ञान के 293 और वाणिज्य के 227 पद पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। इसमें सरगुजा संभाग में 930 पदों में से अंग्रेजी के 180, गणित के 250, भौतिक के 153, रसायन के 105, जीव विज्ञान के 141 और वाणिज्य के 101 पद पर व्यवस्था की जाएगी। इसी प्रकार बस्तर संभाग में 955 पदों में अंग्रेजी के 170, गणित के 254, भौतिक के 155, रसायन के 98, जीव विज्ञान के 152 और वाणिज्य के 126 पद पर व्यवस्था की जाएगी।
सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले में 205 पदों में से अंग्रेजी के 40, गणित के 45, भौतिक के 25, रसायन के 20, जीव विज्ञान के 45 और वाणिज्य के 30 पद पर व्यवस्था की जाएगी। बलरामपुर जिले में 285 पदों में से अंग्रेजी के 60, गणित के 80, भौतिक के 38, रसायन के 25, जीव विज्ञान के 44 और वाणिज्य के 38 पद पर व्यवस्था की जाएगी। कोरिया जिले में 220 पदों में से अंग्रेजी के 40, गणित के 50, भौतिक के 40, रसायन के 30, जीव विज्ञान के 35 और वाणिज्य के 25 पद पर व्यवस्था की जाएगी। जशपुर जिले में 45 पदों में से गणित के 15, भौतिक के 20, रसायन के 10 पद पर व्यवस्था की जाएगी। सरगुजा जिले में 175 पदों में से अंग्रेजी के 40, गणित के 60, भौतिक के 30, रसायन के 20, जीव विज्ञान के 17 और वाणिज्य के 8 पद पर व्यवस्था की जाएगी।
इसी प्रकार बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में 100 पदों में से अंग्रेजी के 4, गणित के 34, भौतिक के 17, रसायन के 10, जीव विज्ञान के 10 और वाणिज्य के 25 पद पर व्यवस्था की जाएगी। दंतेवाड़ा जिले में 65 पदों में से अंग्रेजी के 10, गणित के 19, भौतिक के 11, रसायन के 12, जीव विज्ञान के 5 और वाणिज्य के 8 पद पर व्यवस्था की जाएगी। कोण्डागांव में 280 पदों में से अंग्रेजी के 66, गणित के 78, भौतिक के 42, रसायन के 25, जीव विज्ञान के 52 और वाणिज्य के 17 पद पर व्यवस्था की जाएगी। नारायणपुर जिले में 60 पदों में से अंग्रेजी के 10, गणित के 18, भौतिक के 10, रसायन के 6, जीव विज्ञान के 11 और वाणिज्य के 5 पद पर व्यवस्था की जाएगी। कांकेर जिले में 245 पदों में से अंग्रेजी के 25, गणित के 50, भौतिक के 60, रसायन के 25, जीव विज्ञान के 35 और वाणिज्य के 50 पद पर व्यवस्था की जाएगी। जगदलपुर में 205 पदों में से अंग्रेजी के 55, गणित के 55, भौतिक के 15, रसायन के 20, जीव विज्ञान के 39 और वाणिज्य के 21 पद पर व्यवस्था की जाएगी।
माडा पॉकेट क्षेत्र में 631 पदों में से अंग्रेजी के 122, गणित के 159, भौतिक के 78, रसायन के 91, जीव विज्ञान के 125 और वाणिज्य के 56 पद पर व्यवस्था की जाएगी। इसमें बिलासपुर संभाग में 292 पदों में से अंग्रेजी के 49, गणित के 70, भौतिक के 37, रसायन के 42, जीव विज्ञान के 59 और वाणिज्य के 35 पद पर व्यवस्था की जाएगी। रायपुर संभाग में 211 पदों में से अंग्रेजी के 36, गणित के 49, भौतिक के 28, रसायन के 31, जीव विज्ञान के 49 और वाणिज्य के 18 पद पर व्यवस्था की जाएगी। दुर्ग संभाग में 128 में से अंग्रेजी के 37, गणित के 40, भौतिक के 13, रसायन के 18, जीव विज्ञान के 17 और वाणिज्य के 3 पद पर व्यवस्था की जाएगी।
अतिथि शिक्षक चयन के लिए वरीयता क्रम में सर्वप्रथम पूर्व में सेवायें दंे चुके विद्यामितानों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद राजस्व जिला के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिले में उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर दूसरी प्राथमिकता राजस्व संभाग और अंत में संभाग स्तर पर उम्मीदवार नहीं मिलने पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था का क्षेत्र राज्य स्तर होगा। विद्यामितान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य आवेदकों से प्राप्त आवेदन में स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। इनमें से किसी भी परिस्थिति में स्नातकोत्तर में समान अंक होने पर अधिक उम्र के आवेदक का चयन किया जाएगा।
संस्था प्रमुख द्वारा अतिथि शिक्षक की उपस्थिति के लिए पृथक से पंजी संधारित की जाएगी और मानदेय का भुगतान इस प्रमाणित पंजी के आधार पर ही होगा। निर्धारित कार्य दिवस में अध्यापन नहीं करने पर आनुपातिक रूप से मानदेय की कटौती की जाएगी।
अन्य शर्तों में अतिथि शिक्षक मात्र एक अंतिरिम व्यवस्था है, अतः किसी प्रकार का कोई नियमानुसार नियुक्ति या पदस्थापना आदेश जारी नहीं किए जाएंगे, अपितु चयनित होने के उपरांत संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के औपचारिक निर्देश समिति के अध्यक्ष द्वारा दिए जाएंगे। शाला में अतिथि शिक्षक की व्यवस्था नियमित शिक्षक के पदभार ग्रहण करने तक प्रभावी होगी। शाला प्रबंधन एवं विकास समिति अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था समाप्त की जा सकती है।

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