नई दिल्ली :  केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली के अधीन भारत के समाचार पत्रों का पंजीयन कार्यालय से एक आदेश जारी किया गया है जिसके अनुसार अब सभी प्रकाशकों को RNI ऑफिस या फिर रीजनल PIB ऑफिस  में फ्री कॉपी जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा 50 रुपये प्रति इशू / कॉपी जुर्माना वसूला जायेगा।
आज दिनांक 9 अक्टूबर को अतिरिक्त प्रेस रजिस्ट्रार द्वारा जारी आदेश में भारत के सभी पब्लिशर्स को सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा गया है कि PRB एक्ट 1867 के 11(बी) के अनुसार सभी प्रकाशकों को RNI में फ्री कॉपी भेजना अनिवार्य है जिसका उल्लंघन किया जा रहा है इस हेतु सभी प्रकाशक को आदेशित किया गया है कि वो फ्री कॉपी RNI ऑफिस दिल्ली या फिर रीजनल ऑफिस PIB भेजना शुरू करें।
PIB एक्ट 1867 11 (बी) के अनुसार प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रकाशित समाचार पत्रों की प्रतियां भेजना फ्री ऑफ़ कॉस्ट अनिवार्य है।
अभी तक पब्लिशर्स पर किसी कारण वश कॉपी नहीं भेजने पर कोई जुर्माना नहीं था परन्तु जारी आदेश के अनुसार अब जुर्माना राशि 50 रुपये तय की गयी है।