झारखंड में पान-सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचनेवालों को अब लाइसेंस लेना होगा। वहीं, नयी बहाली में सरकारी नौकरी पाने वालों को अब तंबाकू सेवन नहीं करने का शपथ पत्र देना होगा। कार्मिक विभाग को इसके लिए निर्देश भेजे गये हैं। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में स्टेट टोबैको कंट्रोल को-ऑर्डिनेशन कमेटी की मंगलवार को हुई बैठक में इस प्रावधान को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है।
बैठक में कहा गया कि तंबाकू उत्पाद बेचने का लाइसेंस लेने के बाद दुकानदार केवल पान, सिगरेट या तंबाकू उत्पाद ही बेच सकेंगे. दुकान में बिस्कुट, चाय और अन्य उत्पाद नहीं बेच सकेगा। गौरतलब है कि यह प्रावधान पूर्व से ही लागू है, पर अब तक केवल 150 पान, सिगरेट बेचनेवालों ने ही लाइसेंस लिया है. हालांकि, वे अन्य उत्पाद भी बेच रहे हैं।