ग्वालियर: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने कांग्रेस महासचिव एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी मां माधवी राजे सिंधिया, बहन चित्रांगदा राजे और कमलाराजा चेरिटेबल ट्रस्ट पर बुधवार को 10,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है. यह अर्थदंड ग्वालियर स्थित बंधन वाटिका के पास कथित रूप से सरकारी जमीन हड़पने के मामले में चेतावनी देने के बाद भी अदालत में उनके द्वारा जवाब दाखिल नहीं करने के कारण लगाया गया है. इस सरकारी जमीन को सिंधिया परिवार से जुड़े ट्रस्ट ने एक बिल्डर को बेच दिया था और बाद में बिल्डर ने जलभराव की इस जगह पर सात मंजिला भवन बना दिया था.
न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की युगलपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए बुधवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं अन्य पर 10,000 रूपये का अर्थदंड सरकारी जमीन हड़पने के मामले में चेतावनी देने के बाद भी अदालत में अपना जवाब पेश नहीं करने के लिए लगाया है.
इसके अलावा, अदालत ने 15 दिन में इन सभी को जबाव दाखिल करने का आदेश भी दिया है. यह जनहित याचिका उपेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा अधिवक्ता सी पी सिंह के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी. सिंह ने बताया कि अदालत ने अर्थदंड की राशि उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में जमा कराने का निर्देश दिया है.