छत्तीसगढ़। राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधानों के आधार पर कलेक्टर जयप्रकाश द्वारा राजनांदगांव जिले के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें निर्धारित किया गया है।यह मासिक एवं दैनिक वेतन दरें 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक लागू रहेंगी। दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों एवं श्रमिकों को अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल वर्ग के कर्मचारियों एवं श्रमिकों को अ, ब एवं स जोन में विभक्त किया गया हैं।इस संबंध में विस्तृत जानकारी श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ ऱायपुर खंड 3 द्वितीय तल इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर तथा वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

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