नई दिल्ली। समाचार पत्रों के लिए शीर्षकों के सत्यापन से सम्बंधित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रेस पंजीयक कार्यालय ने नयी नीति दिशा निर्देश जारी किया है।
प्रेस एवं पुस्तक अधिनियम, 1867 समाचार पत्रों का पंजीयन करता है। हालांकि जारी नई नीति दिशा – निर्देश टाइटल वेरिफिकेशन के लिए आंशिक संशोधन किए गए है।
अब आपको 60 दिवस के भीतर विसंगति पत्र का रिप्लाई देना होगा अन्यथा आवेदन निरस्त कर पुनः मजिस्ट्रेट को अप्लाई करना होगा।
इसी प्रकार टाइटल वेरिफिकेशन होने के एक वर्ष के भीतर आपको टाइटल रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी पूरी करनी होंगी अन्यथा टाइटल डी ब्लॉक कर दिया जायेगा।