भोपाल : जिला मजिस्ट्रेट  अविनाश लवानिया द्वारा दंड प्रक्रिया की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक निम्नानुसार आदेश जारी किए गए हैं ।

कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉक डाउन के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी रहेगा एवं बैरिकेडिंग लगाकर सख्त रूप से पैरामीटर कंट्रोल स्थापित किया जाएगा । मेडिकल इमरजेंसी एवं अत्यावश्यक वस्तुओं, सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित आवागमन को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का आवागमन उक्त क्षेत्रों में प्रतिबंधित रहेगा । कंटेनमेंट क्षेत्रों का अद्यतन विवरण Bhopal nic.in की वेबसाइट पर उपलब्ध है । गृह मंत्रालय,भारत सरकार एवं गृह विभाग,मध्यप्रदेश शासन के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से एवं भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु

निम्नानुसार गतिविधियां उल्लेखित( छूट )को छोड़कर प्रतिबंधित रहेंगे ।

सभी स्कूल कॉलेज शिक्षण एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे ।

ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति रहेगी एवं इस हेतु अधिकतम 50 प्रतिशत शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ को निर्धारित एस.ओ.पी का पालन करने की शर्तों पर स्कूलों में प्रवेश की अनुमति रहेगी । नवमी कक्षा से ऊपर की कक्षा के आंशिक संचालन के संबंध में राज्य शासन के संबंधित विभागों द्वारा जारी sop दिशा निर्देशानुसार उल्लेखित गतिविधियों के संचालन की अनुमति रहेगी ।

समस्त सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल,एंटरटेनमेंट पार्क एवं थिएटर बंद रहेंगे।

सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में 100 से कम व्यक्तियों के आयोजन किए जा सकेंगे तथा इसके लिए आयोजक को संबंधित एसडीएम /कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर नवरात्रि में स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊंचाई अधिकतम 6 फिट से अधिक नहीं होगी तथा पंडाल का साइज 10×10 फीट अधिकतम होगा ।

कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी धार्मिक, सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी साथ ही गरबा के आयोजन नहीं होंगे, लाउडस्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।

मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति नहीं होगी इसके लिए संबंधित आयोजकों को पृथक से संबंधित एसडीएम/ कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति पूर्व से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा । सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों/ पंडालों,विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर का प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य है ।
::;दुकानों सम्बन्धी आदेश:;
समस्त दुकाने रात्रि 8:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी । केमिस्ट, रेस्तरां, भोजनालय,राशन एवं खानपान से संबंधित दुकाने 8:00 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती हैं।*
::आवागमन:::
रात्रि 10:30 बजे से सुबह 6:00 बजे तक केवल मेडिकल इमरजेंसी अथवा अति आवश्यक कार्य हेतु ही आवागमन की अनुमति रहेगी*। दुकान संचालकों से अपेक्षा है कि वह स्वयं मास्क पहने तथा ग्राहकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक- एक गज की दूरी पर घेरे बनाएं । ऐसा नहीं करने वाले संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य दांडिक कार्यवाही की जाएगी ।

*65 वर्ष की आयु से अधिक वृद्धजनों,गर्भवती महिलाओं,10 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं समस्त ऐसे व्यक्तियों जिनको अन्य बीमारियां हैं, का अत्यावश्यक सेवाएं एवं स्वास्थ्य संबंधित कारणों के अलावा सामान्यतः घर से निकलना प्रतिबंधित रहेगा* । उपरोक्त प्रतिबंधित गतिविधियों एवं अन्य किसी आदेश से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर शेष समस्त गतिविधियों की निर्धारित एस.ओ.पी एवं राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के पालन करने की शर्त पर अनुमति रहेगी । राष्ट्रीय दिशा निर्देश जैसे फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन आदि को समस्त एसडीएम/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट,थाना प्रभारी, व्यक्तियों, दुकानों एवं अन्य संस्थानों में सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से दल गठित कर सतत निगरानी रखते हुए पालन न करने पर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे ।