निशाने पर डिजिटल न्यूज़ पोर्टल –
केंद्र सरकार के असली निशाने पर न्यूज वेबपोर्टल हैं। सरकार ने नये गाइड लाइंस में कहा है कि “न्यूज़ वेब पोर्टल को भी मीडिया की तरह ही नियमों का पालन करना होगा, तीन महीने में सोशल मीडिया के नियम लागू होंगे। डिजिटल मीडिया के लिए रजिस्ट्रेशन तथा डिसक्लेमर की जानकारी अनिवार्य होगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी गलती पर माफी प्रसारित करनी होगी।
वहीं एक महिला पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केंद्र सरकार को पता ही नहीं है कि देश में डिजिटल न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म कितने हैं, ऐसे में सरकार किससे बात करेगी। इसलिए ही सरकार प्लेटफॉर्म की बेसिक जानकारी मांग रही है।
न्यूज पोर्टल और मीडिया वेबसाइट को रेग्युलेट करने के लिए सरकार ने 10 सदस्यीय कमिटी बनाई थी. इस कमिटी में सूचना व प्रसारण, कानून, गृह, आईटी मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन के सचिवों को शामिल किया गया था।
Government notifies Information Technology (IntermediaryGuidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021
Rules about digital media & #OTT focus more on in-house & self-regulation mechanism
Gazette notification👉https://t.co/ZSbPs28eXM
Read: https://t.co/4P1rLLjlnF
(1/2) pic.twitter.com/yOeSoxmvS6
— PIB India (@PIB_India) February 25, 2021